दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रोहताश नगर विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (दिल्ली सरकार के तहत PSU) को नोटिस जारी किया। याचिका में बताई गई समस्या नत्थू कॉलोनी चौक पर रोड नंबर 68 पर निर्मित पुल (ROAD OVER BRIDGE) और अंडर ब्रिज (ROAD UNDER BRIDGE) के संभावित मरम्मत कार्यों और रखरखाव की कमी से संबंधित है जो कि 2018 से लंबित है ।
सुनवाई के दौरान, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली में व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि जनप्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार और उसके विभागों से कार्य कराने के लिए उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने सभी प्रभावी उपायों को अपनाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने पहले ही दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) तथा लोक निर्माण विभाग (PWD) को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन दोनों विभागों में से कोई भी ROB (रोड ओवर ब्रिज) के मरम्मती कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। यह मामला उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था और मुख्य सचिव के कार्यालय में भी, लेकिन इससे संबंधित कोई प्रगति नहीं हुई। पीठ ने PWD और DTTDC से प्रतिक्रिया मांगी है। चूंकि ROB को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी बस और ट्रक को इस पर चलने की अनुमति नहीं है।
न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तिथि तक अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
वरिष्ठ अधिवक्ता किर्ती उप्पल जितेंद्र महाजन की ओर से अदालत में उपस्थित हुए। यह याचिका अधिवक्ताओं नीरज, सत्य रंजन स्वैन और केके मिश्रा के माध्यम से दायर की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर 2024 को निर्धारित की गई है।